वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड को जरूरी दस्तावेज घोषित कर दिया गया हैI जिसके बगैर बहुत सारे सरकारी और गैरसरकारी काम नही किये जा सकते हैंI पैन के माध्यम से ITR भर सकते हैं या फिर बैंक खाते में खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैंI अगर आप भी पैन कार्ड रखते हैं तो आपको इस खबर को पढ़ना जरूरी है क्योंकि पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना आई हैI

इनवैलिड माना जाएगा पैन

हाल ही में सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए सूचना जारी कि है जिसके तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया हैI जिसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गयी हैI जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नही करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत इनवैलिड माना जाएगाI
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गौरतलब है कि पैन कार्ड के माध्यम से ना केवल बैंक खाते या फिर अन्य कार्य किये जा सकते हैं बल्कि इसके माध्यम से ITR फाइल की जा सकती हैI लेकिन अगर आपने अभी तक अपना पैन अपने आधार से लिंक नही किया है तो 31 मार्च के बाद आपको परेशानी हो सकती हैI क्योंकि पैन के इनवैलिड होने के बाद आप ITR फाइल नहीं कर सकेंगेI जिसके चलते आपका टैक्स रिफंड रुक सकता हैI

ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 है जिसके पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैंI पैन को लिंक करने के लिए आप incometaxindiaefiling डॉट gov डॉट in पर विजिट कर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैंI ध्यान दें कि इसके लिए सरकार ने अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 रखी हैI
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क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया है अगर हाँ तो लाइक और फॉलो दबाकर नीचे कमेंट करेंI