आपकापरमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड आपके लिए कितना महत्व रखता है, आप जानते ही होंगे। यह पैन कार्ड केवल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के ही काम नहीं आता, बल्कि कई जगह आपकी आईडी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड कैंसिल हो जाए तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा 1 अप्रैल से हो भी सकता है, इसलिए आपको सचेत हो जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपने यह गलती तो नहीं की है। आइए, जानते हैं कि यह कैसी गलती है और आपसे यह गलती हो गई तो इसे कैसे सुधार जा सकता है?
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क्या है वजह
दरअसल, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 मार्च की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.
तो रद हो सकता है पैन कार्ड
अगर अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
बढ़ गई थी डेडलाइन
पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई. मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. फिर इसकी डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है. लेकिन, बाद में इसे फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया. अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता, तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है.
ऐसे कर सकते हैं लिंक
सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड
दूसरा तरीका यह है कि आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.